सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब को असाधारण राहत दी है।
शीर्ष अदालत ने क्लब के प्रवेश द्वार के समीप एक संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्मित इमारतों को सील करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस को दिए गए अपने आदेश पर 22 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब दिल्ली गोल्फ क्लब की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जवाब देने और सुझाव के साथ आने के लिए समय मांगा।
पीठ ने कहा, “हालांकि कोर्ट को अपने पिछले फैसले पर पुनर्विचार का कोई ठोस आधार नहीं दिखता। फिर भी असाधारण राहत देते हुए एनडीएमसी के चेयरपर्सन और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए गए निर्देशों को अगली सुनवाई 22 जुलाई, 2026 तक स्थगित रखा जाता है।”
बुधवार को हुई इस सुनवाई से पहले पीठ ने दिल्ली गोल्फ क्लब के समीप स्थित लाल बंगला एक और दो के 100 मीटर के दायरे में सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने एक चिंताजनक स्थिति का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया था कि ज्यादातर स्मारकों में किसी भी संरक्षण कार्य का कोई संकेत नहीं है और जर्जर स्थिति में हैं।
गतिविधियों पर लगी रोक
इसके अलावा क्लब परिसर में स्थित नौ ऐतिहासिक संरचनाओं के 20 मीटर के दायरे में भी किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को भी कोर्ट द्वारा स्थगित कर दिया गया है।पीठ ने एएसआइ (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की भूमिका पर सवाल उठाए और एएसआइ निदेशक को नोटिस जारी किया।
पीठ ने कहा, “अब एएसआइ की भूमिका पर आते हैं, जिसने अधिनियम के प्रविधानों के तहत संरक्षित स्मारकों के आसपास किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। हम एएसआइ निदेशक को नोटिस जारी करते हैं कि ऐसे मामले में लापरवाह रवैये के लिए उनके खिलाफ उचित आदेश क्यों न पारित किया जाए।”
शीर्ष अदालत ने एएसआइ निदेशक को अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐतिहासिक स्थलों का यह मुद्दा राजीव सूरी की ओर से दाखिल एक मामले से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली की डिफेंस कालोनी स्थित लोदी काल के स्मारक शेख अली की गुमटी पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद शीर्ष अदालत को दिल्ली गोल्फ क्लब के परिसर में स्थित दस प्राचीन संरचनाओं की जर्जर हालत के बारे में जानकारी दी गई।