मध्य प्रदेश में 24 घंटे यानी दिन के अलावा अब रातभर भी मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर आदि खुल सकेंगे। सरकार यह निर्धारित करेगी कि कहां-कहां दुकानें रात में खोली जानी हैं।
वहीं, रात में काम करने वाले कर्मचारियों की कार्य अवधि की गणना दिन में काम करने वाले कामगारों से अलग होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तीकरण संहिता विधेयक में प्रविधान किए गए हैं।
श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विधानसभा में सोमवार को विधेयक प्रस्तुत किया। इसमें यह प्रविधान किया गया है कि नियोक्ता किसी कर्मचारी को एक दिन में अधिक घंटे काम करके साप्ताहिक घंटे को पूरा करने की अनुमति दे सकेगा, लेकिन यह एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगा।
प्रविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि रात की पाली में महिलाएं भी काम कर सकेंगी, लेकिन नियोक्ता को सुरक्षा और परिवहन के उपाय करने होंगे। उन्हें घर से लाने और पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी।