सीएम सिद्धरमैया का बड़ा फैसला: कर्नाटक कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों के लिए 15% आंतरिक आरक्षण को मंजूरी दी…

कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के भीतर आंतरिक आरक्षण का संशोधित फॉर्मूला मंजूर कर लिया।

इस फैसले से लंबे समय से अटकी हुई सरकारी भर्तियों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कल से नई अधिसूचना जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने “दक्षिणपंथी समूहों” और “वामपंथी समूहों” के लिए 5.25 प्रतिशत आरक्षण और खानाबदोश समुदायों सहित अन्य अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 4.5 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से 5.25 प्रतिशत, 5.25 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत आवंटन पर निर्णय लिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोटा में संशोधन के बाद आनुपातिक रूप से वर्गीकरण किया गया था।

उन्होंने कहा कि कल से अधिसूचना जारी होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और साथ ही यह भी कहा कि आंतरिक आरक्षण के तहत भर्ती के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार ने शुरू में अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन न्यायिक बाधाओं के कारण अनुसूचित जातियों के लिए कोटा घटाकर 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के आधार पर, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत बनता है।

कानूनी स्थिति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह सीमा इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित सीमा से उत्पन्न होती है, और उन्होंने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के फैसले में संवैधानिक सीमाओं के भीतर आंतरिक आरक्षण की अनुमति दी थी।

1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को बरकरार रखा गया। इसमें पुष्टि की गई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जारी रह सकता है, लेकिन आरक्षण की कुल सीमा सामान्यतः 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दलित मंत्रिमंडल के सहयोगियों से घिरे मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि बैठक के दौरान कोई मतभेद नहीं था। उन्होंने कहा, “पूरे मंत्रिमंडल ने बिना किसी असहमति के इस वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया,” और उन्होंने केएच मुनियप्पा, डॉ. जी परमेश्वर, महादेवप्पा, प्रियांक खर्गे और सतीश जारकीहोली सहित कई मंत्रियों का नाम लिया।

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