मथुरा में गेस्ट हाउसों की जांच के बाद बड़ा फैसला, 24 को नोटिस और छह पर कार्रवाई…

सुरक्षा मानकों को ताक पर रख संचालित किए जा रहे धौलीप्याऊ, मयूर विहार व मालगोदाम रोड स्थित छह गेस्ट हाउस बंद कराए जाएंगे। इसके साथ ही 24 अन्य गेस्ट हाउस मानक विहीन चलते पाए गए है, जिस पर उन्हें नोटिस दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल संचालकों में खलबली मची रही।

जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध और मानक विहीन होटल व गेस्ट हाउसों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। बुधवार को नगर मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पर्यटन विभाग की टीम ने धौलीप्याऊ, मयूर विहार और मालगोदाम रोड स्थित कुल 33 होटल और गेस्ट हाउसों का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान अधिकारियों ने मुख्य रूप से सराय एक्ट में पंजीकरण, फायर सेफ्टी (अग्निशमन विभाग की एनओसी), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम, मानचित्र स्वीकृति, आगंतुक रजिस्टर में आइडी प्रविष्टि, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और बिजली सुरक्षा जैसे बिंदुओं की बारीकी से जांच की।

निरीक्षण के दौरान नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती पाई गईं। कुल 33 होटलों में से 24 होटलों के पास अनिवार्य अनापत्ति प्रमाणपत्र और जरूरी दस्तावेज नहीं मिले, जिन्हें विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। जांच में छह गेस्ट हाउस व होटल ऐसे पाए गए जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और पूरी तरह मानक विहीन थे। इनमें अग्निशमन और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे।

नगर मजिस्ट्रेट ने इन छह गेस्ट हाउसों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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