बलौदाबाजार : उपभोक्ता आयोग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन…

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्देशानुसार 25 मार्च बुधवार को बलौदाबाजार नगर के आजाद चौक में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जागरूकता शिविर में नगरवासियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया।

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जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष  रंजना दत्ता,सदस्यगण  शारदा सोनी एवं हरजीत सिंह चावला ने  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को गुमवतापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है।

उपभोक्ताओं को किसी बस्तु की कीमत एवं गुणवत्ता की जांच, मात्रा की जांच सेवा संविदा रातें, बीमा, मेडिकल क्लेम फाइनेंस कंपनियों एवं बैंक, यातायात वाहन, आनलाइन खरीददारी सोच समझकर करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, मिलावट, अधिक मूल्य वसूली वा सेवा में कमी की स्थिति में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

नंगरवासियो को ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा ई-हियरिंग प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। ई जागृति एवं ई हियरिंग से अव उपभोक्ता पर बैठे ही डिजिटल माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं तथा सुनवाई में भी बॉनसाइन सामिल हो सकते हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

शिविर में नगरवासियो को दैनिक जीवन में सतर्कता बरतने की अपील करते हुए  बताया गया कि किसी भी वस्तु को कम करते समय उसकी अवसान तिथि/एक्सपायरी डेट एमआरपी गुणवता चिन्ह (आईएसबाई एवं एगमार्क आदि) का अवलोकन अवश्य करें। क्रय की गई प्रत्येक वस्तु का पड़ा बिस लेना अनिवार्य बताया गया। इस दौरान उपस्थित महिलाएं एवं अन्य नगरवासियों के प्रथों के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

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