अमेरिकी फेडरल जज ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को सीमित करने की हालिया कोशिश पर रोक लगा दी है।
उन्होंने उस कार्यकारी आदेश के खिलाफ शुरुआती रोक का आदेश दिया, जिसके बारे में प्रशासन का कहना था कि यह “बर्थ टूरिज्म” को निशाना बनाएगा।
मैरीलैंड में अमेरिकी जिला जज डेबरा एल. बोर्डमैन ने बुधवार को यह रोक तब तक के लिए लगा दी, जब तक कि आप्रवासी परिवारों और वकालत करने वाले समूहों द्वारा दायर क्लास-एक्शन मुकदमे का समाधान नहीं हो जाता।
पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से नियुक्त जज बोर्डमैन ने बुधवार के फैसले में कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, सर्टिफाइड क्लास में शामिल बच्चे जन्म से ही नागरिक होते हैं।”
मौजूदा कनून के तहत, कुछ अपवादों को छोड़कर, अमेरिकी जमीन पर पैदा होने वाले किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता की गारंटी मिलती है। यह कानून 1868 से चला आ रहा है, जब गृह युद्ध के बाद 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी। लेकिन ट्रंप लंबे समय से जन्म के आधार पर नागरिकता को खत्म करना चाहते हैं।
उन्होंने पहले भी एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उनके बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जून में उस कोशिश को खारिज कर दिया था। अगस्त में, राष्ट्रपति ने एक सीमित कार्यकारी आदेश के जरिए फिर से कोशिश की थी।