H-4 एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन पर ट्रंप प्रशासन के नए कदम से US में हजारों भारतीय परिवारों में चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि H-4 EAD होल्डर्स के लिए अभी कुछ भी नहीं बदला है।
US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने रेगुलेटरी एजेंडा में एक प्रस्ताव जोड़ा है जिसका शीर्षक है ‘H-4 पर आश्रित जीवनसाथी को उन गैर-नागरिकों की श्रेणी से हटाना जो एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन के लिए योग्य हैं।’
यह प्रस्ताव 2015 के उस नियम को पलट देगा जिसके तहत ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया में शामिल H-1B वर्करों के H-4 जीवनसाथी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करने के योग्य थे।
अभी घबराने की जरूरत नहीं
लेकिन यह अभी कोई प्रस्तावित नियम नहीं है। इस आइटम को लॉन्ग-टर्म एक्शन के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और अहम बात यह है कि प्रस्तावित नियम की तारीख तय की जानी है। इसका कोई ड्राफ्ट टेक्स्ट उपलब्ध नहीं है और ड्राफ्ट प्रस्ताव को लागू करने के लिए अभी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।
दूसरे शब्दों में, रेगुलेटरी एजेंडा में यह एंट्री इस बात का संकेत है कि DHS भविष्य में किस चीज पर विचार करने का इरादा रखता है।
H-4 EAD को असल में खत्म करने से पहले, DHS को एक प्रस्तावित नियम प्रकाशित करना होगा, लोगों से राय मांगनी होगी, उन राय पर विचार करना होगा और जवाब देना होगा, अंतिम नियम प्रकाशित करना होगा और एक प्रभावी तारीख तय करनी होगी। इस प्रक्रिया में कम से कम कई महीने लगेंगे और किसी भी अंतिम नियम को कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
इमिग्रेशन अटॉर्नी जोनाथन वास्डन ने H-4 EAD होल्डर्स से न घबराने की अपील की। वास्डन ने कहा कि अभी इसके बारे में चिंता न करें और बताया कि मौजूदा प्रस्ताव और कानून में असल बदलाव के बीच एक लंबा रास्ता है।
उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक प्रभाव विश्लेषण में समस्याओं के कारण नियमों को अंतिम रूप देने की पिछली कोशिश नाकाम रही थी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा, नए नियम का असर भविष्य पर पड़ेगा, यानी जो लोग पहले से ही EAD के लिए योग्य हैं, उन पर जरूरी नहीं कि असर पड़े।
भारतीयों के लिए यह मुद्दा इतना अहम क्यों है?
US में रोजगार-आधारित ग्रीन-कार्ड बैकलॉग को देखे बिना H-4 EAD के महत्व को नहीं समझा जा सकता। हजारों भारतीय परिवारों के लिए, H-1B वीजा सिर्फ स्थायी निवास पाने के रास्ते में एक अस्थायी पड़ाव नहीं है।
रोजगार-आधारित इमिग्रेशन कैटेगरी में आने वाले भारतीय नागरिकों को ग्रीन कार्ड के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए देश-विशिष्ट सीमाएँ और पेंडिंग आवेदनों की बड़ी संख्या जिम्मेदार है।
नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के हालिया विश्लेषण का अनुमान है कि दिसंबर 2025 तक, दस लाख से ज्यादा भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन-कार्ड की पहली तीन कैटेगरी में इंतजार कर रहे थे।
बैकलॉग की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि NFAP के विश्लेषण के अनुसार, जिस भारतीय नागरिक की रोजगार-आधारित इमिग्रेशन याचिका या लेबर सर्टिफिकेशन आवेदन जनवरी 2026 या उसके बाद दायर किया गया था, उसे EB-2 कैटेगरी में स्थायी निवास के लिए 179 साल और EB-3 में 38 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है।
अब क्या होगा?
H-4 EAD होल्डर्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उनका एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन अभी भी लागू है। असली देखने वाली बात तब होगी जब DHS फेडरल रजिस्टर में कोई प्रस्तावित नियम पब्लिश करेगा। इससे लोगों की राय जानने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी कि DHS क्या करना चाहता है, किन लोगों पर इसका असर पड़ सकता है और कब।
तब तक, भारतीय परिवारों को जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन रेगुलेटरी-एजेंडा की घोषणा को काम करने की मंजूरी तुरंत खत्म होने जैसा मानने का कोई कारण नहीं है।
इसके अलावा, H-4 EAD होल्डर्स को यह भी पता होना चाहिए कि DHS ने 30 अक्टूबर, 2025 या उसके बाद दायर किए गए रिन्यूअल आवेदनों के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को खत्म कर दिया है। क्योंकि इससे काम में रुकावट, नौकरी छूटना, आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी हो रही है, इसलिए कई EAD वर्कर्स ने अदालतों में केस किया है।