महिला को ‘डायन’ बताकर मारी थी गोली, अब अदालत ने दोषी को भेजा उम्रकैद की सलाखों के पीछे…

मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में अंधविश्वास के चलते महिला की डायन बताते हुए गोली मारकर हत्या करने के दो साल पुराने मामले में द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है।

जबकि अवैध हथियार रखने के मामले में भी पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार, फरियादी देव सिंह ने 11 जुलाई 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने घर के सामने बैठा था।

उसी दौरान उसकी मां मोगलीबाई घर के बाहर रखे मटके से पानी पी रही थीं, तभी पड़ोसी मम्मू हाथ में बंदूक लेकर वहां पहुंचा और मोगलीबाई पर भतीजी के बीमार रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें डायन अपशब्द कहने लगा।

इसके बाद मम्मू ने जान से मारने की नीयत से उन पर गोली चला दी। गोली मोगलीबाई के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गईं। वारदात को अंजाम देने के बाद मम्मू फरार हो गया।

जुड़वां मासूमों की हत्या में दोषी मां को दोहरा आजीवन कारावास

चार माह के जुड़वां बच्चों की पानी की टंकी में डुबोकर हत्या करने के मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हुए बहुचर्चित मामले में सत्र अदालत ने मां पम्मी उर्फ मुस्कान को दोषी ठहराते हुए दोहरे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही पिता आमिर कुरैशी को साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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