मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास पर अप्रैल में हुई गोलीबारी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री हैं।
आरोपी हत्या के प्रयास के अलावा अन्य आरोपों का सामना कर रहे हैं। विशेष न्यायाधीश बी डी शेल्के ने आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।
अदालत ने कहा कि आरोपपत्र और उसके साथ दाखिल दस्तावेजों से पता चलता है कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) 34 (साझा इरादा) 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और शस्त्र अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है।
इसने कहा, ‘आरोपी के खिलाफ सुनवाई के लिए रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसलिए संज्ञान (आरोपपत्र का) लिया गया है।’
इसके बाद अदालत ने आरोपी विक्की कुमार गुप्ता, सागर कुमार पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, अनुज कुमार थापन (मौत हो चुकी है) मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह के खिलाफ सुनवाई शुरू कर दी। आरोपी फिलहाल गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं।
थापन ने पुलिस हिरासत में खुदकुशी कर ली थी। इस माह की शुरुआत में पुलिस ने विशेष मकोका अदालत के समक्ष 1,735 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें तीन खंडों में विभिन्न जांच दस्तावेज शामिल किए गए थे।
खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 14 अप्रैल की सुबह दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोलीबारी की थी।