दक्षिण कोरियाई ब्‍लॉगर से छेड़छाड़ मामले के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत…

एक दक्षिण कोरियाई ब्‍लॉगर और यूट्यूबर से कथित तौर पर छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को मंगलवार को यहां की एक कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी।

आरोपियों के वकील जमीर खान ने बताया, बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट  ने दोनों आरोपियों को 15,000 रुपये के नकद मुचलके पर जमानत दी और उन्हें जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया है। विस्‍तृत आदेश फिलहाल उपलब्‍ध नहीं हो सका है। 

दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया था।

इससे पहले, मुंबई की एक अदालत ने खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दक्षिण कोरिया की महिला ब्लॉगर एवं यूट्यूबर से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार दो लोगों की पुलिस हिरासत शुक्रवार को पांच दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी थी।  

दोनों आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।आरोपियों को शुक्रवार को ब्रांदा के महानगर दंडाधिकारी (मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) की अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

पुलिस ने जांच जारी रहने का हवाला देते हुए अदालत से आरोपियों की हिरासत अवधि और बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने पांच दिसंबर तक उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिय था। 

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने यहां एक सड़क पर दक्षिण कोरिया की एक महिला यूट्यूबर के साथ छेड़छाड़ करने और उसका पीछा करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।

इस घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, जिसमें मुंबई के खार इलाके में एक युवक महिला से छेड़छाड़ करता दिखा।

वीडियो में दिखा था कि युवक महिला के काफी करीब आ गया और उसके विरोध करने के बावजूद उसने महिला का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की।

महिला जब घटनास्थल से जाने लगी, तो वही आदमी अपने एक दोस्त के साथ फिर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ गया और उसने महिला को उसके गंतव्य तक छोड़ने की पेशकश की थी। महिला ने टूटी-फूटी अंग्रेजी में उसकी पेशकश ठुकरा दी थी। 

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