अंकिता मर्डर केस में आरोपियों का बचाव नहीं करेंगे वकील, बार एसोसिएशन का निर्णय…

कोटद्वार बार एसोसिएशन (Kotdwar Bar Association) द्वारा अंकिता हत्याकांड (Ankita Murdercase) के आरोपियों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिए जाने के कारण बुधवार को अदालत में उनकी जमानत याचिका दाखिल नहीं हो पायी।

कोटद्वार सिविल न्यायालय में आज आरोपियों की जमानत अर्जी दाखिल होनी थी जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की जानी थी लेकिन कोटद्वार बार एसोसिएशन द्वारा आरोपियों का बहिष्कार का निर्णय लिये जाने के चलते कोई अर्जी दाखिल नहीं की गयी।

कोटद्वार बार एसोसियेशन के अध्यक्ष अजय पंत ने बताया कि बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपियों की ओर से न तो जमानत अर्जी दाखिल करेगा और न हीं उसकी पैरवी करेगा ।

कोटद्वार बार एसोसिएशन (Kotdwar Bar Association) द्वारा अंकिता हत्याकांड (Ankita Murdercase) के आरोपियों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिए जाने के कारण बुधवार को अदालत में उनकी जमानत याचिका दाखिल नहीं हो पायी।

कोटद्वार सिविल न्यायालय में आज आरोपियों की जमानत अर्जी दाखिल होनी थी जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की जानी थी लेकिन कोटद्वार बार एसोसिएशन द्वारा आरोपियों का बहिष्कार का निर्णय लिये जाने के चलते कोई अर्जी दाखिल नहीं की गयी।

कोटद्वार बार एसोसियेशन के अध्यक्ष अजय पंत ने बताया कि बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपियों की ओर से न तो जमानत अर्जी दाखिल करेगा और न हीं उसकी पैरवी करेगा ।

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