झारखंड (Jharkhand) धनबाद में एक जज को ऑटो रिक्शा से कुचलकर जान से मारने के मामले में ठीक एक साल बाद रांची की सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है।
कोर्ट अगले हफ्ते सजा का ऐलान करेगा, झारखंड हाई कोर्ट हिट एंड रन मामले की जांच की निगरानी कर रहा था, मामले में सुनवाई इसी फरवरी में शुरू हुई थी।
विशेष अदालत ने धनबाद के दिगवाडीह के दो आरोपियों, ड्राइवर राहुल वर्मा और उनके साथी लखन वर्मा के खिलाफ जज की हत्या के आरोप तय किए थे, हत्या के लगभग एक महीने बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जमानत नहीं दी गई।
जाने क्या था मामला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 49 वर्षीय उत्तम आनंद, 28 जुलाई, 2021 को सुबह करीब 5 बजे सैर पर निकले थे, सुरक्षा कैमरे के फुटेज से पता चला कि वह काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ जॉगिंग कर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ऑटोरिक्शा ने उनको जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया।
इसके बाद जज की मौत हो गई थी।
जज धनबाद में माफिया जुड़ी हत्याओं के कई मामलों को देख रहे थे, उन्होंने दो गैंगस्टरों की जमानत भी खारिज कर दी थी।
वह एक विधायक के करीबी से जुड़े एक हत्या के मामले की भी सुनवाई कर रहे थे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हत्या के दो दिन बाद इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए कहा था कि इसके “व्यापक प्रभाव” हैं।
इसके बाद राज्य सरकार ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया था, जिसने 4 अगस्त को जांच अपने हाछ में थी और लगभग दो महीने बाद अपनी चार्जशीट दाखिल की।