अपनी 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सऐप (Whatsaap) फंसता नजर आ रहा है।
जांच पर रोक लगाने संबंधी उसकी एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सऐप की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।
इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा व्हाट्सऐप की 2021 की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी, हालांकि शुक्रवार को कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सीसीआई एक स्वतंत्र प्राधिकरण है और उसके समक्ष शुरू हुई कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है।
इसके साथ ही न्यायालय ने मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक द्वारा आदेशित जांच बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दी।
पीठ ने कहा, ‘‘हमने (संबंधित पक्षों के) वकीलों की दलीलें सुनी हैं और इसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सीसीआई 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण है … सीसीआई को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के कथित उल्लंघन की जांच से नहीं रोका जा सकता है।’’
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी को अस्थायी/प्रथम दृष्टया माना जाना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 सितंबर को फेसबुक इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा व्हाट्सऐप की 2021 की अद्यतन गोपनीयता नीति की जांच के आदेश को चुनौती दी गई थी।