मदरसों पर किसका और कितना नियंत्रण? राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट…

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से करीब तीन हजार मदरसों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण पर जवाब मांगा है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की बेंच ने सरकार को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।

बता दें कि प्रतिपाल सिंह और अन्य की याचिका में मदरसों में प्रभावी नियंत्रण और शैक्षणिक पर्यवेक्षण की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रबंधन के पर्याप्त प्रविधान नहीं हैं।

याचिका में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा के स्तर में सुधार और पारदर्शी प्रबंधन की मांग है। इसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े मदरसों की सूची बनाने और शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप चलाने जैसे सुझाव दिए गए हैं।

साथ ही तय मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले मदरसों के पंजीकरण को निरस्त करने की मांग की गई है।

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