शिक्षक से जुड़े मीम मामले में छात्र को स्कूल से निष्कासित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया…

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़के के पिता की ओर से दाखिल याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार और अन्य से जवाब मांगा है।

लड़के को इंदौर के एक स्कूल से कथित तौर पर शिक्षकों से संबंधित आपत्तिजनक मीम साझा करने पर निष्कासित किया गया था।

शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के गत नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें नौवीं के 13 साल के छात्र को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के बीच में निष्कासित कर दिया गया था।

ऐसे मीम्स को नहीं देना चाहिए बढ़ावा

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि नाबालिग आमतौर पर अपने इर्द-गिर्द के माहौल से इस तरह का व्यवहार सीखते हैं।

सांप्रदायिक रंग वाले मीम्स को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पीठ मामले की सुनवाई 13 फरवरी को करेगी।

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