सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसके तहत दो हजार से ज्यादा के कुछ खास यूपीआइ ‘पर्सन-टू-मर्चेंट’ ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाया गया है।
15 अक्टूबर से यूपीआई पर लगेगा MDR
यह मामला छह साल से अधिक समय से पूरी तरह मुफ्त चले आ रहे यूपीआइ भुगतानों के भविष्य से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई के जरिये मर्चेंट को दो हजार रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लागू किया है, जिसे 75 हजार रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये तक सीमित किया गया है।
हालांकि, आम नागरिकों के बीच होने वाले पर्सन टू पर्सन (पी2पी) लेनदेन पूरी तरह सुरक्षित और मुफ्त रखे गए हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
यह जनहित याचिका अधिवक्ता रंजन दत्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें 14 सितंबर की अधिसूचना और 15 सितंबर के एमडीआर ढांचे को चुनौती दी गई है।
क्या है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह लेवी बिना किसी पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा, पारदर्शिता या सार्वजनिक परामर्श के जल्दबाजी में लाई गई है। याचिका में ‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007’ की संशोधित धारा 10ए की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए गए हैं।
याचिकाकर्ता ने चिंता जताई है कि बिना किसी विधिवत प्रकाशित वैधानिक दस्तावेज के केवल प्रेस विज्ञप्ति या एफएक्यू के आधार पर शुल्क थोपना मनमाना और भेदभावपूर्ण है।
इसके अलावा, यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के बीच किए गए अंतर पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि रुपे कार्ड पर बिना किसी मौद्रिक सीमा के मुफ्त सुविधा जारी रखी गई है।