अमेरिका की एक अदालत ने रविवार को डोनल्ड ट्रंप प्रशासन को आदेश दिया कि वे राष्ट्रपति के राजनीतिक संदेश को बढ़ावा देने के लिए टैक्सपेयर्स के लाखों डॉलर से बने टीवी विज्ञापनों को रद करें।
न्यूयॉर्क में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जेनिफर एल रोचोन ने एक अस्थायी रोक का आदेश जारी किया, जिसमें प्रशासन को बचे हुए सभी विज्ञापनों को रद करने का निर्देश दिया गया।
जज ने क्या आदेश दिया?
जज ने कहा कि आदेश के तहत आने वाले दो हफ्तों के दौरान प्रतिवादी उन विज्ञापनों को बनाने, तैयार करने, फैलाने, लगाने या प्रसारित करने की अनुमति देने वाले किसी भी समझौते में शामिल नहीं होंगे, न ही उसे रिन्यू या बढ़ाएंगे, जिन पर सवाल उठाए गए हैं।
यह आदेश तब आया जब गैर-पक्षपाती संस्था कॉमन कॉज ने इन विज्ञापनों को चुनौती दी और इन्हें टैक्सपेयर्स के पैसे का गैर-कानूनी दुरुपयोग बताया। शनिवार देर रात अदालत में दाखिल एक दस्तावेज में न्याय विभाग ने तर्क दिया कि अस्थायी रोक का आदेश अनावश्यक था क्योंकि कथित आपत्तिजनक गतिविधि कल खत्म हो जाएगी।