सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को चेतावनी दी-प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रवेश मानदंड न बदलें, इस पर सरकार की कड़ी आलोचना की…

 सुप्रीम कोर्ट ने 2024 सत्र के लिए खेल कोटे के तहत एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ”लचीली” प्रक्रिया अपनाने पर पंजाब सरकार की आलोचना की है।

कोर्ट ने कहा कि एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश मानदंडों में बदलाव नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय कुमार और आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि जैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर भर्ती मानदंडों में संशोधन करना कानून के तहत निषिद्ध है।

उसी प्रकार प्रवेश प्रक्रिया को उसके आरंभ से पहले सभी पहलुओं में पूरी तरह से परिभाषित नहीं करना भी अवैध है। इससे संबंधित अधिकारियों को अपने हितों के अनुसार मानदंड निर्धारित करने या भाई-भतीजावाद की अनुमति देने का अवसर मिलता है। ऐसी प्रक्रिया की पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो और मनमानी को रोका जा सके।

पीठ ने कहा, ”पंजाब द्वारा अपनाई गई मानदंडों को लचीला छोड़ने की प्रक्रिया और प्रथा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि विचार के क्षेत्र के संबंध में सटीक नीति क्या होगी? खुद को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नीति को बदलने के लिए पर्याप्त लचीलापन और जगह देने की अनुमति देना, निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है।”

कोर्ट ने यह भी कहा, ”शुरुआत में पारदर्शिता की कमी अनिवार्य रूप से मनमानी और भाई-भतीजावाद के लिए दरवाजे खोलती है, जिसे एक समानता वाले राज्य द्वारा टाला जाना चाहिए।”

सर्वोच्च न्यायालय उन अपीलों की सुनवाई कर रहा था जो दिवजोत सेखों और शुभकर्मन सिंह द्वारा पंजाब सरकार के खेल कोटे के तहत एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनाए गए मानदंडों के खिलाफ दायर की गई थीं।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेखों और सिंह को सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटों में समायोजित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य और इसके संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करें और राज्य का कोई भी निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए, न कि मनमाना।

पीठ ने कहा, ”नीति निर्माता को नीति तैयार करने में कुछ लचीलापन देने का अर्थ यह नहीं है कि मनमानी या भाई-भतीजावाद की अनुमति दी जाए। इसलिए, हम पंजाब के तर्कों में कोई मेरिट नहीं पाते हैं।”

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