बार काउंसिल चुनाव विवादों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दो नए ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश जारी…

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य बार काउंसिल चुनावों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता में दो चुनाव न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) गठित करने का आदेश दिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की पीठ ने बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) को इन दोनों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ट्रिब्यूनलों का नेतृत्व करने के लिए औपचारिक सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया।

यह आदेश विभिन्न राज्यों में बार चुनावों के संचालन से संबंधित मुकदमों में हुई वृद्धि से निपटने के लिए पारित किया गया।

पीठ ने कहा कि एक चुनाव ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता जस्टिस दीपक गुप्ता करेंगे और दूसरे की अध्यक्षता जस्टिस हिमा कोहली करेंगी। पीठ ने आगे कहा कि बीसीआइ को सहमति प्राप्त करने दें और दोनों ट्रिब्यूनलों का गठन करने दें।

चुनाव से संबंधित सभी शिकायतें गठित ट्रिब्यूनलों को भेजी जानी हैं। सुनवाई के दौरान राज्य बार परिषदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी चर्चा में आया। महिलाओं के अपर्याप्त संख्या में निर्वाचित होने की स्थिति में 10 प्रतिशत तक सीटों को महिलाओं द्वारा भरे जाने का विकल्प है। 

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