रिटायर्ड जजों की पेंशन-भत्तों से जुड़ी कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- ‘पूर्व मुख्य न्यायाधीश संभालें कमान’…

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि वह पूर्व हाई कोर्ट जजों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदा जैसे ड्राइवर, सुरक्षा और सरकारी आवास, के लिए एक जैसी राष्ट्रीय नीति बनाने वाली कमेटी के प्रमुख के तौर पर किसी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर विचार करे।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि सरकार ने अदालत के पहले के निर्देश के अनुपालन में एक समिति गठित करने का फैसला किया है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मेरा मानना है कि समिति की अध्यक्षता किसी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को करनी चाहिए। सालिसिटर जनरल ने इस सुझाव पर सहमति जताई और कहा कि सरकार 28 सितंबर को पीठ के समक्ष इस संबंध में जानकारी देगी।

पीठ ने 20 अगस्त को केंद्र को समिति गठित करने के लिए एक और सप्ताह का समय दिया था। पीठ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के संघ के अध्यक्ष जस्टिस वी. एस. दवे द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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