अगर आपके नाम पर कई मोबाइल नंबर चल रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दूरसंचार विभाग (DoT) 24 अगस्त 2026 से SIM कार्ड से जुड़े नियमों को (SIM Card Rule) सख्ती से लागू करने जा रहा है। इसके तहत एक व्यक्ति के नाम पर तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन होने पर नया SIM कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
हालांकि, 9 SIM की अधिकतम सीमा कोई नई सीमा नहीं है। यह नियम पहले से लागू हैं, लेकिन अब सरकार इसे लागू करने और जांचने का सिस्टम सख्त कर रही है। खास बात यह है कि यह सीमा किसी एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के नाम पर सभी टेलिकॉम कंपनियों (telecom company) में मौजूद कनेक्शनों को मिलाकर देखी जाएगी।
24 अगस्त से क्या बदलेगा?
DoT के निर्देश के मुताबिक, 24 अगस्त से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहक की पहचान करनी होगी जो पहले ही तय सीमा तक मोबाइल कनेक्शन ले चुका है और फिर नया SIM लेने की कोशिश कर रहा है।
अगर ग्राहक के नाम पर पहले से अधिकतम अनुमत कनेक्शन है, तो कंपनी उसे नया मोबाइल नंबर जारी नहीं कर सकेगी। साथ ही ग्राहक को यह भी बताया जाएगा कि उसके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन हैं।
एक व्यक्ति कितना सिम रख सकता है?
देश के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर 9 कनेक्शन हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में यह सीमा कम से कम 6 मोबाइल कनेक्शन है। यानी इन राज्यों में रहने वाले लोग अपने नाम पर 6 से ज्यादा कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। ध्यान रखें कि 9 SIM का मतलब यह नहीं है कि आप Jio के 9, Airtel के 9 और Vi के 9 SIM ले सकते हैं। सीमा आपके नाम पर मौजूद कुल मोबाइल कनेक्शनों पर लागू होती है, चाहे वे अलग-अलग कंपनियों के हों या अलग-अलग टेलीकॉम सर्किल के हों।
सरकार कैसे पता लगाएगी?
इस नियम को लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को सरकार के Digital Intelligence Platform (DIP) की मदद लेनी होगी। इस प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ा सब्सक्राइबर डेटा उपलब्ध होगा। इससे किसी व्यक्ति के नाम पर अलग-अलग कंपनियों में चल रहे मोबाइल कनेक्शनों को एक साथ जांचना आसान होगा। 23 अगस्त से DIP पर दिखेगी फोटो
23 अगस्त से DIP पर दिखेगी फोटो
नए सिस्टम में एक और अहम बदलाव किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 23 अगस्त से DIP पर उन ग्राहकों की प्रतिनिधि तस्वीर उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके नाम पर लागू सीमा तक मोबाइल कनेक्शन पहले से मौजूद हैं। इसका इस्तेमाल टेलीकॉम ऑपरेटर नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके कनेक्शन की स्थिति जांचने में कर सकेंगे।
नया SIM लेते वक्त देनी होगी ये जानकारी
नए कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय ग्राहक को अपने नाम पर पहले से मौजूद मोबाइल नंबरों की जानकारी देनी होगी। इसमें सिर्फ उसी कंपनी के नंबर शामिल नहीं होंगे, बल्कि दूसरे ऑपरेटर और दूसरे टेलीकॉम सर्किल में लिए गए नंबर भी शामिल होंगे।