रायपुर : दो खाद दुकानों की बिक्री 21 दिन के लिए प्रतिबंधित…

खाद वितरण में गड़बड़ी का मामला

बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड में खाद वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम ने दो दुकानों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 21 दिनों के लिए खाद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह कार्रवाई किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।

उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों की निगरानी हेतु उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है।

इसी क्रम में तखतपुर क्षेत्र स्थित मेसर्स किसान सेवा केंद्र और मेसर्स अमन कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान किसान सेवा केंद्र में मशीन रिकॉर्ड में 750 बोरी यूरिया दर्ज थी, जबकि भौतिक रूप से 550 बोरी ही उपलब्ध पाई गई।

इसके अलावा 200 बोरी बिना दर्ज किए स्टॉक में रखी गई थी। वहीं अमन कृषि केंद्र में मशीन रिकॉर्ड में 1679 बोरी यूरिया दर्शाई गई, लेकिन मौके पर कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं मिला। दोनों दुकानों में उर्वरक भंडारण एवं वितरण से संबंधित रजिस्टर भी संधारित नहीं पाया गया।

उक्त अनियमितताओं को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लंघन मानते हुए दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 21 दिनों के लिए विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कृषि विभाग का कहना है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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