राष्ट्रीय महिला आयोग का TCS को नोटिस, सभी 127 कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकथाम पैनल अनिवार्य करने के निर्देश…

नासिक यौन शोषण मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) कंपनी को निर्देश दिया कि वह अपने सभी 127 यूनिटों में चार सप्ताह के भीतर यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए आंतरिक समितियां गठित करे।

आयोग की प्रमुख विजया राहटकर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई सुनवाई में कंपनी को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पीओएसएच), 2013 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया।

अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय करते हुए आयोग ने कंपनी को संबंधित अधिकारियों को वार्षिक पीओएसएच रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए कहा और अगली समीक्षा कार्यवाही के दौरान अधिकारियों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी।

राहटकर ने टीसीएस को संस्थागत सुरक्षा उपायों और पीओएसएच अनुपालन तंत्र को मजबूत करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया।

कार्यवाही के दौरान आयोग ने दोहराया कि संगठनों को पीड़ितों के प्रति करुणा, संवेदनशीलता और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए।

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