ऑनलाइन स्कैम सेंटरों पर म्यांमार की बड़ी कार्रवाई, साइबर क्राइम पर मौत की सजा का प्रावधान…

म्यांमार में काफी समय से दूसरे देशों से लाकर लोगों से जबरन साइबर क्राइम कराया जाता है जिसको लेकर म्यांमार पर कई देशों ने सवाल भी उठाया था। वहीं, साइबर क्राइम को लेकर म्यांमार संसद ने सख्त कानून पारित किया है।

म्यांमार की सैन्य समर्थित संसद ने ऑनलाइन स्कैम सेंटर्स (साइबर ठगी केंद्रों) में लोगों को जबरन काम करने या हिरासत में रखने वालों के लिए मौत की सजा का प्रविधान वाला नया कानून पास कर दिया है। एंटी-ऑनलाइन स्कैम बिल मंगलवार को संसद के संयुक्त सत्र में संशोधनों के साथ मंजूर हुआ।

संसद अध्यक्ष आंग लिन ड्वे ने लाइव टेलीविजन प्रसारण के दौरान बताया कि मंगलवार सुबह राजधानी नेप्यीडॉ में निचले और ऊपरी सदनों की संयुक्त बैठक में सांसदों द्वारा मसौदा विधेयक में किए गए संशोधनों को मंजूरी देने के बाद “ऑनलाइन धोखाधड़ी विरोधी विधेयक” पारित हो गया।

एएफपी के मुताबिक, म्यांमार की एक सांसद चान ने बताया कि कानून के स्वीकृत संस्करण में मृत्युदंड का प्रविधान बरकरार है। निचले सदन और ऊपरी सदन के बीच चर्चा के बाद प्रस्तावित मसौदा विधेयक में बहुत अधिक महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए। विधेयक के महत्वपूर्ण हिस्से अपरिवर्तित रहे।

मई में प्रकाशित मसौदा कानून में कहा गया है कि इस कानून में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उसके खिलाफ हिंसा, यातना, गैरकानूनी गिरफ्तारी और हिरासत, या क्रूर व्यवहार के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के साथ-साथ मृत्युदंड का प्रविधान भी शामिल है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *