तिरुपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने वैध यात्रा या पहचान दस्तावेज के बिना अवैध रूप से तमिलनाडु में रहने के दोषी 25 बांग्लादेशी नागरिकों को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जून 2025 में पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर कराईपुदुर इलाके में छापेमारी कर इन लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें से किसी के पास वैध पासपोर्ट, वीजा नहीं था। उनके पास बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र थे।
विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था। तिरुपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम. सुरेश ने शुक्रवार को सभी 25 लोगों को अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और रहने का दोषी पाया एवं प्रत्येक को दो-दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने उनपर 10 -10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। सजा पूरी होने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।