केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफार्मों खासकर इंटरनेट मीडिया कंपनियों को आगाह किया है कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 29 दिसंबर को जारी परामर्श में इंटरनेट मीडिया कंपनियों से कहा कि वे तत्काल अपने अनुपालन ढांचे की समीक्षा करें और अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील एवं गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करें।
ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें देश के कानून के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।