एनर्जी ड्रिंक की गलत ब्रांडिंग पर FSSAI सख्त, पेय पदार्थ निर्माताओं को नहीं मिली राहत…

खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने पेप्सिको और रिलायंस रिटेल सहित पेय कंपनियों को अपने उत्पादों से भ्रामक एनर्जी ड्रिंक का दावा हटाने के अपने आदेश का पालन करने के लिए 90 दिन का समय दिया है।

एफएसएसएआई ने एक जुलाई को गलत ब्रांडिंग और भ्रामक दावों के लिए एनर्जी ड्रिंक बेचने वाली छह पेय कंपनियों को नोटिस जारी किए थे।

नियामक ने कहा था कि उसने एनर्जी ड्रिंक श्रेणी के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया है। ये छह ब्रांड हैं, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, पेप्सिको की एड्रेनालाईन रश एनर्जी ड्रिंक, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कैंपा एनर्जी ड्रिंक-गोल्ड बूस्ट, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, हेल एनर्जी और कोका-कोला समर्थित मांस्टर एनर्जी।

सूत्रों के अनुसार, इंडियन बेवरेज एसोसिएशन (आईबीए) के बैनर तले प्रमुख एनर्जी ड्रिंक निर्माताओं ने पिछले शुक्रवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सीईओ और अन्य अधिकारियों के साथ प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिसों के संबंध में एक बैठक की। इस बैठक में गुजरात और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित थे।

सूत्रों के अनुसार, उद्योग को एफएसएसएआई से कोई राहत नहीं मिली। नियामक ने अपने आदेश का पालन करने के लिए 90 दिन का समय दिया है, जिसमें एनर्जी ड्रिंक शब्द को हटाना शामिल है। उद्योग ने नई पैकेजिंग सामग्री की व्यवस्था करने के लिए समय मांगा है।

आदेश के लागू होने की प्रभावी तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की जा सकी है। एक जुलाई को नोटिस जारी करते हुए एफएसएसएआई ने कहा था कि उसने एनर्जी ड्रिंक या इसी तरह के उत्पादों के लिए कोई मानक अधिसूचित नहीं किया है।

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