खाद्य सुरक्षा नियमों पर FSSAI सख्त, मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित…

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामले में मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

खाद्य नियामक ने नियमों के उल्लंघन के कारण दमन स्थित कंपनी एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर भी कार्रवाई की है और उसे घी बेचने से रोक दिया है।

FSSAI ने रविवार को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट में कहा कि मार्शे रिटेल के खाद्य कारोबार परिसर के निरीक्षण और उसके बाद की जांच में गंभीर खामियां पाई गई थीं। निरीक्षण के दौरान पता चला कि परिसर के डिजाइन, साफ-सफाई, खाद्य संचालकों के प्रशिक्षण और अनिवार्य रिकार्ड रखने से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया था।

मार्शे रिटेल का लाइसेंस 30 दिन के लिए निलंबित किया है। कंपनी को सभी खाद्य कारोबार गतिविधियां बंद करने और कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है।

एसडीपी इंडस्ट्रीज के मामले में एफएसएसएआइ ने नियमों का पालन नहीं करने के कारण प्रतिबंध आदेश जारी किया है। निरीक्षण और नमूनों की जांच के दौरान कंपनी के कई घी उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

एसडीपी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर भी कार्रवाई

इनमें ‘श्रद्धा’, ‘श्री सरस’ और ‘गोकुल’ जैसे ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले घी के विभिन्न उत्पाद शामिल हैं। घी के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में ए-सिटोस्टेराल पाया गया। ए-सिटोस्टेराल वनस्पति स्टेराल है, जिसकी घी में मौजूदगी नहीं होनी चाहिए।

इन निष्कर्षों से घी में वनस्पति वसा की मौजूदगी का संकेत मिला। यह खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताजनक है।

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