‘ऑर्डर के बावजूद फ्लाइट रवाना’, US कोर्ट ने गलत तरीके से निर्वासित भारतीय को लौटाने का आदेश दिया…

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों को गलत तरीके से निर्वासित किए गए एक भारतीय नागरिक को वापस बुलाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि अधिकारी भारतीय नागरिक को अमेरिका वापस लाने की व्यवस्था करें, जिसे अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद भारत भेज दिया गया था।

नौ जनवरी को जारी आदेश में टेक्सास की जिला अदालत ने कहा कि फ्रांसिस्को डी-कोस्टा को 20 दिसंबर, 2025 को अमेरिका से निर्वासित किया गया था।

जबकि इस कार्रवाई से तीन घंटे पहले ही कोर्ट ने उन्हें देश से नहीं निकालने का आदेश दिया था।

‘आदेश के बावजूद फ्लाइट में बैठा दिया’

कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश के बावजूद डी-कोस्टा को तुर्किश एयरलाइंस की उड़ान में बैठा दिया गया था, जो उस दिन दोपहर करीब तीन बजे ह्यूस्टन से रवाना हुई थी।

ड्रग्स तस्कर संदीप सिंह की अर्जी खारिज

अमेरिका की एक अदालत ने ड्रग्स तस्करी के दोषी संदीप सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने देश से निर्वासित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

सातवें सर्किट कोर्ट आफ अपील ने सात जनवरी को संदीप की याचिका अर्जी की और कहा कि आव्रजन अधिकारियों की ओर से कथित प्रक्रियात्मक त्रुटियों का मामले के नतीजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

संदीप कनाडा का स्थायी निवासी है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है। वह नवंबर 2021 में विजिटर वीजा पर कनाडा से अमेरिका में दाखिल हुआ था।

अप्रैल, 2024 में उसने मेथामफेटामाइन बांटने की साजिश का जुर्म स्वीकार किया था। मिशिगन की एक संघीय अदालत ने उसे 60 महीने जेल की सजा सुनाई है।

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