विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने कहा है कि हवाई अड्डे के संचालकों को अब सुरक्षा जांच क्षेत्र के साथ-साथ रनवे पर ली गई तस्वीरों का रिकॉर्ड तीन साल तक रखना अनिवार्य है।
हवाईअड्डे संचालकों को भेजे गए एक परिपत्र में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण के लिए ये रिकार्ड प्रस्तुत करने होंगे।
विमान नियम, 1937 के नियम 13 के तहत, हवाईअड्डे संचालकों को कुछ शर्तों के अधीन संबंधित हवाईअड्डे के सुरक्षा क्षेत्र और रनवे पर तस्वीरें लेने की अनुमति है। अन्य आवश्यकताओं के अलावा, तस्वीर लेने वाले व्यक्ति के पास पहचान पत्र और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के निर्देशों के अनुसार जारी प्रवेश परमिट होना चाहिए।
संबंधित व्यक्ति को हवाई अड्डे में प्रवेश करते समय यात्रियों पर लागू होने वाली सभी सुरक्षा जांचों से गुजरना होगा। यात्रियों को सुरक्षा क्षेत्र और रनवे पर तस्वीरें खींचने की अनुमति नहीं है। सूत्रों ने बताया कि अब डीजीसीए ने हवाईअड्डे संचालकों को आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण के उद्देश्य से ऐसी तस्वीरों का रिकार्ड तीन साल तक रखने को कहा है।