वनरक्षी की नौकरी पाने के इच्छुक बिहार के पूर्व अग्निवीरों को अब भर्ती में विशेष मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने नियम बदलते हुए उनके लिए नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय में हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया था।
जारी अधिसूचना के अनुसार, वनरक्षी के पद पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यह व्यवस्था सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और सभी आरक्षित वर्गों में समान रूप से लागू होगी।
सरकार ने साफ किया है कि इस आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा। अगर किसी वर्ग में पर्याप्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस वर्ग के खाली पद अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भर दिए जाएंगे।
इस बदलाव के लिए बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था बिहार राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।
राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण में संशोधन, आदेश जारी
दूसरी ओर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश में बड़ा बदलाव किया है। 192 कर्मचारियों को गृह जिले के आसपास पदस्थापित कर दिया गया है। इसी 14 जुलाई को विभाग ने तीन हजार से अधिक राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण किया था।
विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवान ने दावा किया था कि ये स्थानांतरण कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए किए गए हैं, लेकिन सूची जारी हुई तो पता चला कि कई कर्मचारियों को गृह जिले से बहुत दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। बाद में विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया, जिसका लाभ 192 कर्मचारियों को मिला है।