केरलम की एक विजिलेंस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) टोमिन जे थाचंकारी को चार साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है।
साथ ही पूर्व आइपीएस अधिकारी पर 30.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केरल के इतिहास में डीजीपी रैंक के किसी अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा मिलने का यह पहला मामला है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा-“कोई व्यक्ति जितना ऊंचा सरकारी पद संभालता है, उस पर ईमानदारी और सच्चाई के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी उतनी ही अधिक होती है।”
अदालत ने यह भी गौर किया कि दोषी एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने अपने करियर के दौरान केरलम के डीजीपी समेत कई जिम्मेदार पदों पर काम किया था।
यह मामला वर्ष 2003 से 2007 के बीच का है, जब वह सरकारी पद पर थे। जांच के दौरान उनके पास ज्ञात आय से 135.80% अधिक (लगभग 64.70 लाख रुपये) संपत्ति पाई गई थी। कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट के न्यायाधीश केवी रजनीश ने उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया।