फायर सेफ्टी को लेकर बंगाल सरकार सख्त, कोलकाता के 13 होटल बंद; 50 को नोटिस, कई और रडार पर…

पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को सेंट्रल कोलकाता के 13 होटलों को बंद कर दिया है।

साथ ही 16 होटलों को खाली करने का आदेश दिया गया है और शहर भर के 50 होटलों और विभिन्न जिलों के 29 होटलों को अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं।

यह कार्रवाई बुधवार को सेंट्रल कोलकाता के शिखा इन होटल में हुई भीषण आग के तीन दिन बाद हुई है, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी। इनमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल थे। इससे पहले सोमवार को बीरभूम जिले के तारापीठ में एक होटल में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो चुकी थी।

राज्य अग्निशमन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल कोलकाता के कम से कम 16 होटलों को अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंद करने को कहा गया है। गुरुवार से कोलकाता के 50 से अधिक होटलों को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं।

ये होटल मुख्य रूप से मिर्जा गालिब स्ट्रीट, मार्क्विस स्ट्रीट और एसएन बनर्जी रोड पर स्थित हैं। अधिकारियों के अनुसार, कई होटल बिना अग्नि लाइसेंस के चल रहे थे या उनके लाइसेंस चार-पांच साल पहले समाप्त हो चुके थे। आपातकालीन निकास बंद थे, वेंटिलेशन की कमी थी, फ्लोर प्लान बदले गए थे और अनुमति से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल हो रहा था।

राज्य अग्नि मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि कार्रवाई शुरू हो गई है। कुछ अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्र पॉल ने कहा कि निरीक्षण जारी रहेगा और असुरक्षित होटलों को बंद किया जाएगा। वे 100 होटल बंद करने के बाद भी नहीं रुकेंगे।

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