हरियाणा (Haryana) के जींद (Jind) में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार (Rape) करने तथा जातिसूचक गालियां देने के जुर्म में दो दोषियों को 20-20 साल कैद और कुल 51,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, साथ ही डीएलएसए को पीड़िता को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने को कहा है।
पुलिस ने बताया कि घटना 29 मार्च, 2020 की है और इस संबंध में मामला अगले दिन 30 मार्च को दर्ज किया गया, पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपियों अमित और विक्रम के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ चंद्रहास की अदालत ने अमित व विक्रम को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर कुल 51,000 रुपये का जुर्माना लगाया।