सड़कों पर पशुओं को लावारिस छोड़ना पड़ेगा भारी, राजमार्गों की सुरक्षा के लिए NHAI ने लिया सख्त फैसला…

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की है।

इसके तहत राजमार्गों और एक्सप्रेस वे पर मवेशियों को लावारिस छोड़ने वाले पशु मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं और अन्य जानवरों की लगातार मौजूदगी सड़क सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है।

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान रिट याचिका में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस वे से आवारा पशुओं को सुरक्षित हटाने का निर्देश दिया था।

राजमार्ग एजेंसियों और राज्य सरकारों को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस वे से आवारा पशुओं को हटाने और आश्रय स्थलों तक पहुंचाने का खर्च संबंधित राजमार्ग एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

एसओपी में कहा गया है कि गोशालाओं के रिकॉर्ड का रख-रखाव किया जाए। पशु मालिकों का पता लगाने के साथ ही उनके खिलाफ लागू शुल्क और जुर्माना वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए।

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