गोरखपुर मंडल में बिना परमिट दौड़ रहे 908 स्कूल वाहन, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई…

मंडल में 908 स्कूल वाहन बिना परमिट के चल रहे हैं। जिसमें सर्वाधिक देवरिया जनपद में 315 और गोरखपुर में 247 बिना परमिट के स्कूल वाहन चल रहे हैं। महाराजगंज में 136 और कुशीनगर जनपद में 210 स्कूल वाहन भी बिना परमिट के चल रहे हैं। यानी, बिना परमिट वाले यह सभी वाहन दुर्घटना को दावत दे रहे हैं।

इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन उदासीन बने हुए हैं। अभिभावक और संबंधित विभागों के अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। एक से 15 अप्रैल तक स्कूल वाहनों के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद दो मई को की गई समीक्षा में पता चला है कि गोरखपुर मंडल में बड़ी संख्या में स्कूल वाहन बिना परमिट के चल रहे हैं।

गोरखपुर जनपद में 562 विद्यालयों में वाहन संचालित होते हैं। परिवहन विभाग में 2532 स्कूल वाहन पंजीकृत हैं। इनमें 229 वाहन अनफिट हैं। आयु पूरी कर चुके करीब 200 स्कूल वाहन निलंबित किए जा चुके हैं।

संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि शासन के दिशा-निर्देश पर 01 से 15 अप्रैल तक गोरखपुर संभाग में स्कूल वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया।

इस दौरान शत-प्रतिशत स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच, वाहन का पंजीकरण, परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं वाहन की भौतिक स्थिति की जांच की गई।

संभागीय परिवहन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि यदि, पूर्व में त्रुटिपूर्ण फिटनेस जारी की गई है तो उसे तत्काल निरस्त कर संशोधित फिटनेस जारी की जाए। जो स्कूल वाहन बिना परमिट के संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ निर्धारित धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा गोरखपुर संभाग में संचालित विद्यालय वाहनों की सुरक्षा, निगरानी एवं वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल (यूपी आइएसवीएमपी पोर्टल) विकसित किया गया है।

यह पोर्टल एक अप्रैल 2026 से लाइव है। इस पोर्टल पर विद्यालयों द्वारा संचालित वाहनों का पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन एवं अनुपालन की निरंतर ऑनलाइन मानिटरिंग की जा रही है।

मानीटरिंग के तहत की गई समीक्षा में पाया गया है कि गोरखपुर संभाग के जनपद गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जनपद में काफी अधिक संख्या में स्कूल वाहनों के परमिट समाप्त हो गए हैं।

ऐसे समस्त विद्यालय प्रबंधन व प्रधानाचार्य जिनके विद्यालय वाहनों के परमिट समाप्त हैं, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से विद्यालय वाहन का परमिट प्राप्त कर लें अथवा परमिट का नवीनीकरण करा लें। बिना परमिट, फिटनेस और अन्य अपूर्ण मानकों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

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