विदेश में रह रहे भारतीयों के तमिलनाडु में मतदान मामले में 10 गिरफ्तार…

 तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विदेश में बसे भारतीयों द्वारा वोट देने का मामला सामने आया है।

विदेश की नागरिकता ले चुके इन लोगों ने फर्जी पहचान पत्र या पहले बने हुए दस्तावेज का दुरुपयोग कर वोट डाला और वापस विदेश लौटने के लिए विमान में चढ़ने ही वाले थे, लेकिन अंगुली पर लगी अमिट स्याही के कारण पकड़े गए।

पुलिस ने पूरे राज्य में इस तरह के नौ मामलों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि ये श्रीलंका, ब्रिटेन और कनाडा के नागरिक हैं।

वहीं एएनआई के अनुसार, इस मामले में 18 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद जब वे विदेश जाने के लिए हवाईअड्डे पहुंचे तो हवाईअड्डे के अधिकारियों को उनकी अंगुलियों पर अमिट स्याही देखकर संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया था।

इसके बाद पुलिस ने चेन्नई और मदुरै हवाईअड्डों पर आरोपितों को गिरफ्तार किया।

चुनाव आयोग ने विदेशियों द्वारा धोखाधड़ी से मतदान करने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मतदाता का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। भारतीय नागरिकता त्याग चुके लोगों को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है।

अनिवासी भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20ए के तहत पंजीकरण करा सकते हैं और उन्हें मतदान केंद्र पर अपना मूल भारतीय पासपोर्ट पेश करना होता है।

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