रोड रेज मामले में पत्रकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गाजियाबाद पुलिस की FIR को दी चुनौती…

रोड रेज मामले में पत्रकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गाजियाबाद पुलिस की FIR को दी चुनौती…

सुप्रीम कोर्ट ने आज पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसने अयोध्या के राम मंदिर में दान के प्रबंधन में अनियमितताओं को उजागर किया था।

इस याचिका में गाजियाबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी गई है, जो एक रोड रेज मामले से संबंधित है।

यह नई याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशों जायमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिन्होंने मंगलवार को पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ कई FIR दर्ज

उनके वकील ने कहा, “उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब एससी/एसटी अधिनियम की कड़ी धाराओं के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 20 अगस्त को उनके घर पर छापा मारा। कल भी पुलिस पांच बजे आई थी।”

पत्रकार उपाध्याय की याचिका के अनुसार, उन्होंने पहले अयोध्या के राम मंदिर में दान से संबंधित अनियमितताओं और उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट प्रसारित की है।

यूट्यूबर उपाध्याय ने दावा किया कि 20 अगस्त को पुलिस की एक टीम उनके निवास पर आई और उन्हें बताया कि इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में रोड रेज और दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद मामला दर्ज किया गया है। घटना 18 अगस्त को गाजियाबाद के शिप्रा माल के पास हुई, जब एक मोटरसाइकिल सवार ने उनकी कार को ठोंका।

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