‘पति या पत्नी का कोर्ट केस फाइल करना मानसिक क्रूरता नहीं’, कर्नाटक हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी…

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि पति या पत्नी द्वारा केवल कानूनी कार्यवाही दायर करना मानसिक क्रूरता नहीं है, बशर्ते कि इस तरह के कानूनी सहारा लेने के लिए उचित आधार हों।

जस्टिस डीके सिंह और जस्टिस एच शांति भूषण की खंडपीठ ने तुमकुरु में पारिवारिक अदालत द्वारा पारित अप्रैल 2019 के आदेश को रद करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग करने वाली पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक अदालत का तर्क मुख्य रूप से इस आधार पर आधारित था कि पत्नी द्वारा आईपीसी की धारा 498-ए के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, भरण-पोषण के लिए उसके दावे और विभाजन के मुकदमे ने ऐसी शत्रुता पैदा कर दी थी कि पति का अलग रहना उचित था।

क्या है मामला?

खंडपीठ ने कहा, “इस तरह का दृष्टिकोण, वैवाहिक न्यायशास्त्र के बुनियादी दुरुपयोग को दर्शाता है।” इस जोड़े ने 1996 में शादी की और उनके दो बेटे हैं। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति हाई स्कूल में शिक्षक हैं। उन्होंने अपने एक छात्र के साथ संबंध बनाए और बाद में अलग रहना शुरू कर दिया।

हालांकि उसने अपने बच्चों की खातिर सुलह करने की कोशिश की लेकिन वह अड़ा रहा और अंततः अन्य बातों के अलावा अपनी पत्नी द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्यवाही पर भरोसा करते हुए तलाक के लिए पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाया।

पति ने अपनी ओर से दावा किया कि सुपारी के कारोबार में घाटे के बाद वित्तीय विवाद को लेकर उसकी पत्नी, उसके पिता और उसके भाई ने उस पर शारीरिक हमला किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498-ए के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।

उन्होंने तर्क दिया कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पत्नी की याचिका सुलह का वास्तविक प्रयास नहीं थी, बल्कि न्यायिक सहानुभूति प्राप्त करने और उनकी सरकारी सेवा से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए एक सोची-समझी चाल थी।

पीठ ने क्या कहा?

हालांकि, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करने पर खंडपीठ ने पाया कि पत्नी ने परिवार की गरिमा और अपने कॉलेज जाने वाले बेटों के कल्याण के लिए अतीत को माफ करने और वैवाहिक रिश्ते को बहाल करने के लिए लगातार तत्परता और इच्छा का प्रदर्शन किया था।

इसमें कहा गया है कि उसने पति की तलाक याचिका खारिज होने के तुरंत बाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर की थी। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि पति ने मार्च 2010 में स्वेच्छा से अपनी पत्नी और अपने दो बेटों को छोड़ दिया था और अपने पूर्व छात्र के साथ रहने लगा था।

उन्होंने वित्तीय सहायता देना और घर का किराया देना भी बंद कर दिया था, जिससे परिवार गंभीर आर्थिक संकट में पड़ गया था। अदालत ने कहा कि पुलिस जांच एक आरोप पत्र में समाप्त हुई थी जिसमें विशेष रूप से पति के पूर्व छात्र को आरोपी के रूप में पेश किया गया था।

पीठ के अनुसार, इससे पता चलता है कि विवाहेतर सहवास के संबंध में पत्नी के आरोपों को भौतिक साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया था और वे केवल काल्पनिक या मानहानिकारक नहीं थे।

पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में गुजारा भत्ता की कार्यवाही आगे बढ़ाने और अपने नाबालिग बेटों की ओर से विभाजन का मुकदमा दायर करने के पत्नी के फैसले को क्रूरता के कृत्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है। बल्कि, उन्होंने खुद की सुरक्षा और अपने बच्चों की बुनियादी आजीविका और शैक्षिक आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए वैध और आवश्यक उपाय किए।

अदालत ने पाया कि स्थिति तब और भी बिगड़ गई, जब पति ने एक कथित ऋण के लिए अपने वेतन से 10,000 रुपये प्रति माह की कटौती का प्रावधान करते हुए अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास किया।

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