UP 14 October 2025: बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को कोर्ट में पेशी होगी। उसे कुल 11 मुकदमों में तलब किया गया है।
हालांकि मामले की संवेनदशीलता को देखते हुए पुलिस ने उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश कराने का अनुरोध किया है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बवाल कर दिया था।
उन्हें रोकने की कोशिश के दौरान 10 स्थानों पर पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई थी। इस दौरान पुलिस का वायरलेस सेट और एंटी राइट गन लूट ली गई।
पुलिस ने इस बवाल को लेकर 10 मुकदमे दर्ज किए और अब तक मौलाना तौकीर रजा, नफीस और नदीम समेत 80 से ज्यादा उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है।
सुरक्षा कारणों के कारण मौलाना तौकीर रजा को फतेहगढ़ जेल में रखा गया है। संभावना है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कराई जाए।
उधर, यूपी में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेशवासियों को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने में उदासीन ग्राम प्रधान और लेखपाल के खिलाफ दीवानी अवमानना की कार्यवाही करने का अधिकार दिया है।
यह कार्यवाही हाईकोर्ट में की जा सकेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार कार्य करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही की जाए।
इस मामले में जीरो टारलेंस की नीति अपनाते हुए अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने झांसी के मुन्नीलाल उर्फ हरिशरण की जनहित याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।