विजय की करूर रैली में भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच का मिलेगा आदेश?…

एक्टर और टीवीके संस्थापक विजय की राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एससी ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें 27 सितंबर को करूर में रैली के दौरान भगदड़ की सीबीआई से जांच कराने से इनकार कर दिया गया था।

इस रैली में भगदड़ से 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने भगदड़ की सीबीआई से जांच कराने के अनुरोध वाली भाजपा नेता उमा आनंदन की अपील पर संज्ञान लिया।

एक वकील ने पीठ को बताया, ‘सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि एकल न्यायाधीश ने कहा कि वह भगदड़ की जांच से संतुष्ट नहीं हैं।’ इस पर सीजेआई ने कहा कि इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध कीजिए।

मद्रास हाई कोर्ट ने विजय की राजनीतिक रैली में 27 सितंबर को हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 अक्टूबर को विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था।

हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान क्या कहा

हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने घटना की CBI जांच कराने की अपील वाली भाजपा नेता की याचिका भी खारिज कर दी और उन्हें मदुरै पीठ का रुख करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सीनियर अधिकारी और उत्तरी क्षेत्र के महानिरीक्षक असरा गर्ग के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया।

उसने कार्यक्रम के आयोजकों, टीवीके नेतृत्व और पुलिस की भी भगदड़ के लिए आलोचना की, जिसमें कई महिलाओं और बच्चों सहित अन्य की मौत हो गई। भगदड़ में कुल 41 लोगों की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि रैली में 27,000 लोग शामिल हुए, जो अपेक्षित 10 हजार लोगों से लगभग तीन गुना ज्यादा संख्या थी। पुलिस ने इस त्रासदी के लिए विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में 7 घंटे की देरी को भी जिम्मेदार ठहराया।

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