करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, CBI जांच के आदेश दिए…

तमिलनाडु के करूर में तमिल ऐक्टर और राजनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान मची भगड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और एनवी अंजारिया ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी को सीबीआई जांच की निगरानी करने के लिए बनाई गई समिति का मुखिया बनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 अक्तूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि बीजेपी नेता उमा आनंदन ने पहले हाई कोर्ट में सीबीआई जांच क लिए अर्जी फाइल की थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

बता दें कि 27 सितंबर को रैली के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई थी।

तमिलनाडु के भाजपा नेता जी एस मणि ने भी भगदड़ मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी।

टीवीके ने भी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है और तर्क दिया है कि यदि केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी तो इसके निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है।

टीवीके की याचिका में हाई कोर्ट द्वारा केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने पर आपत्ति जताई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि भगदड़ कुछ उपद्रवियों की पूर्व नियोजित साज़िश का अंजाम हो सकती है।

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