यौन शोषण और जबरन गर्भपात के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
यह याचिका पीड़िता की ओर से दायर की गई है, जिसमें केरल हाईकोर्ट के 12 फरवरी के आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने विधायक ममकूटाथिल को अग्रिम जमानत देते हुए कहा था कि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
अदालत ने आदेश में क्या कहा था?
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता और विधायक के बीच सहमति से संबंध होने का संकेत मिलता है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला सुनवाई के दौरान ही होगा।
गिरफ्तारी से मिली हुई है अंतरिम राहत
इस मामले में ममकूटाथिल को छह दिसंबर 2025 से गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है। उनके खिलाफ ऐसे तीन मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और दो सप्ताह से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद जमानत मिली थी।