बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: HC का आदेश, एसएससी को दागी गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची प्रकाशित करनी होगी..

कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्लूबीएससीसी) को सरकारी स्कूलों के 7,293 दागी गैर शिक्षण कर्मचारियों की पूरी सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

ये इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद 26,000 नौकरी गंवाने वालों में शामिल हैं।

हालांकि स्कूल सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2016 के पैनल से ग्रुप-सी और ग्रुप डी श्रेणी के 7,293 गैर शिक्षण कर्मचारी दागी पाए गए हैं। बाद में एसएससी ने ऐसे दागी उम्मीदवारों की एक सूची प्रकाशित की, जिसमें सिर्फ 3,512 नाम थे।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी सूची का प्रकाशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैदा हुई खाली जगहों को भरने के लिए गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए जरूरी था।

इस आदेश में स्कूल सेवा आयोग के सरकारी स्कूलों में लगभग 26,000 शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों के पूरे 2016 पैनल को रद कर दिया गया था।

नई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नई याचिका पर मंगलवार को त्वरित आधार पर सुनवाई होगी, क्योंकि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी श्रेणी के गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन जमा करने का बुधवार आखिरी दिन है। 

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