दुर्ग जिले में शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, दोषी को आजीवन कारावास…

नाबालिग से शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले रिंकू सिंह को कोर्ट ने उम्र कैद से दंडित किया।

न्यायाधीश सरिता दास की कोर्ट ने यह सजा सुनाई, कोर्ट ने आरोपी पर तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

लोक अभियोजक राजेश साहू ने बताया कि घटना जामुल थाना क्षेत्र की है।

नाबालिग ने 27 अक्टूबर 2018 को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 450, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके जेल भेज दिया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसका पड़ोसी है। 11 अक्टूबर 2017 को वह घर पर अकेली थी। इस दौरान आरोपी उसके घर में आ गया।

आरोपी ने शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बना लिया। इस बाद वह गर्भवती हो गई। 27 सितंबर 2018 को नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया।

आरोपी ने शादी से मना कर दिया। मामले में अपराध दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जहां से आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया, इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड भी लगाया।

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