ठगी:अमृत मिशन के नाम पर ठेकेदार ने खरीदा था, फिर खाली एकाउंट का चेक देकर भाग निकला…

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भिलाई के लोहा व्यापारी के साथ दुर्ग के व्यापारी ने 28 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर ली।

आरोपी व्यापारी रुपए देने की जगह अपने मकान और ऑफिस में ताला लगाकर फरार हो गया है।

लोहा व्यापारी की शिकायत पर खुर्सीपार पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक वैशाली नगर क्षेत्र के सुंदन नगर निवासी दिनकर बासोतिया ने बताया कि वह डीबी कॉमर्शियल कंपनी के नाम से लोहा बेचने का व्यवसाय करता है।

खुर्सीपार क्षेत्र के तेलहा नाला के पास उसका कार्यालय है। एलआईजी 253, पदमनाभपुर, दुर्ग निवासी अनिल शर्मा पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से ठेकेदारी का व्यापार करता है।

अनिल शर्मा और दिनकर के साल 2016 से व्यापारिक संबंध हैं। उसने कई बार लोहा उधार लिया और समय पर भुगतान भी किया है।

आरोप है कि अनिल ने 10 सितंबर 2020 से 6 सितंबर 2022 के बीच 28 लाख 86 हजार 081 रुपए का लोहा खरीदा था।

बदले में अनिल ने उसे चेक दिया, लेकिन वह बाउंस हो गया। इसके बाद से अनिल शर्मा अपने कार्यालय और घर में ताला बंद कर फरार हो गया है।

अमृत मिशन योजना के नाम लिया लोहा
दिनकर ने बताया कि अनिल शर्मा साल 2019 में महाराष्ट्र की कंपनी लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधि के साथ उसके पास आया था।

उसने बताया कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी को छत्तीसगढ के विभिन्न क्षेत्रों में अमृत मिशन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य का टेंडर मिला है।

उन्होंने कहा कि इस कार्य में उन्हें काफी बड़ी मात्रा में लोहा की आवश्यकता होगी। इस पर दिनकर ने पूरा लोहा अपने यहां से देने की सहमति दी थी।

धीरे धीरे करके उन लोगों ने उसके यहां से 28 लाख रुपए से अधिक का उधार में लोहा ले लिया। जब दिनकर ने पैसे मांगे तो अनिल शर्मा ने उससे लेन देन बंद कर दिया।

तकादा करने पर अनिल शर्मा रकम देने का आश्वासन देकर गुमराह करता रहा, अधिक दबाव बनाने पर उसने 10 लाख 61 हजार रुपये और 10 लाख रुपए का चेक दिया। जब उन चेक को लगाया गया तो दोनों चेक बाउंस हो गए।

एक साल बाद दर्ज हुआ मामला

दिनकर बासोतिया धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने के लिए खुर्सीपार थाने का एक साल से अधिक समय से चक्कर काट रहा है।

पुलिस बार-बार अलग-अलग बहाना बनाकर उसे लौटा दे रही थी। एक साल बाद मामला दर्ज कर अब पुलिस आरोपी को खोज रही है। यदि पुलिस सही समय पर ऐक्शन लेती और मामला दर्ज करती तो आरोपी फरार नहीं हो पाता।

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