प्रार्थी आरक्षक भूपेन्द्र कंवर पिता स्व. लीलाधर कंवर उम्र 28 वर्ष थाना दीपका जिला कोरबा के द्वारा लिखित आवेदन पत्र पेश कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया।
दिनांक 14.10.2022 को आरक्षक का डियूटी डायल 112 में सुबह 10.00 बजे से अगले दिन दिनांक 15.10.2022 के सुबह 10:00 बजे तक था।
आज करीब 16:49 बजे इवेंट क्रमांक के आरबी 14.10.22/38 के कालर सुधीर कुमार चौधरी के द्वारा मारपीट गाली गलौच का इवेंट दिया गया।
जिसका मैसेज आने पर डायल-112 के चालक के साथ इवेंट स्थल शांतिनगर दारू भठ्ठी के पीछे 17:23 बजे गया, जहाँ सुधीर से मुलाकात कर इवेंट के बारे में पूछने पर बताया कि जमीन संबंधी भाई उदय चौधरी के साथ विवाद है माँ को गाली गलौच कर मारपीट कर रहा था।
जिस कारण डायल-112 में फोन किया था बताने पर अनावेदक उदय चौधरी से इवेंट के मुताबिक पूछताछ करने के दौरान उदय चौधरी हमारा विडियो बनाने लगा और विडियों बनाते हुये तू और बे जैसे शब्दों का उपयोग करते हुये दुर्व्यवहार करने लगा।
तब मना करने पर विडियों बंद करके अचानक उग्र होकर आरक्षक का कॉलर पकडकर नेम प्लेट भूपेन्द्र सिंह कंवर पढते हुये माँ बहन का गंदी-गंदी एवं जातिगत अश्लील गाली गलौच दिया और बोला तू अभी यहां से भाग जा नहीं तो जान से मारकर इसी जमीन में दफना दूंगा कहकर आरक्षक को डियूटी के दौरान ही धमकाने लगा।
उदय के द्वारा मुक्का मारते हुये कॉलर पकड़ने से आरक्षक का वर्दी फट गया तथा बटन टूट गया व अंदरूनी सीना में चोंट लगा तब चालक एवं वहाँ से गुजर रहे लोगों के द्वारा बीच बचाव किये।
आसपास काफी भीड ईकठठा होकर देख रहे थे कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 255/2022 धारा 294, 323, 506, 332, 353, 186 भादवि, 3 ( 1 ) (10) ST/SC ACT पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रभारी पुलिस अधीक्षक कोरबा यू उदय किरण (भा०पु०से०), अति0 पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा, को हालात से अवगत कराकर एवं दिशा निर्देश प्रापत कर आरोपी पतासाजी दौरान उदय कुमार पिता स्व0 रामपति उम्र 37 साल साकिन शांतिनगर दीपका को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया एवं आरोपी के विरूध्द पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में निरी0 अनिल पटेल, सउनि धनजंय सिंह नेटी, अनिल खाण्डे, आरक्षक सेख शहबान,
सुजीत पाटले, अशोक कोर्राम का महत्वूपर्ण योगदान रहा।