अगर म्यूचुअल फंड से आप अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं तो परेशान मत हों, KYC का स्टेटस चेक करें।
क्योंकि, अधूरी केवाईसी के कारण करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगा दी गई है।
केवाईसी रजिस्ट्रेशन संस्थाओं की मानें तो इन खातों के निवेशकों ने प्रारंभिक केवाईसी पंजीकरण प्रक्रिया में आधार और मान्य दस्तावेजों की जगह अन्य दस्तावेज दिए थे।
एक अप्रैल 2024 से लागू सेबी के नियमों के मुताबिक, होल्ड केवाईसी वाले निवेशक म्यूचुअल फंड में किसी तरह की लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इसमें नए म्यूचुअल फंड में निवेश या मौजूदा म्यूचुअल फंड से इकाइयों को भुनाना शामिल है।
पैन और आधार से केवाईसी अपडेट नहीं थी
केवाईसी को पुन: वर्गीकृत करने की जरूरत तब हुई, जब पाया गया कि कई निवेशकों की केवाईसी पैन और आधार से अपडेट नहीं थी।
इनमें से कई केवाईसी में उपयोगिता बिल (बिजली, टेलीफोन), बैंक खाते का विवरण आदि के उपयोग किए गए थे। इन्हें अब सेबी द्वारा वैध दस्तावेजों के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है।
करीब 11 करोड़ निवेशकों में से 7.9 करोड़ वैध केवाईसी हैं। 1.6 करोड़ निवेशकों की केवाईसी पंजीकृत श्रेणी में है।
जबकि, कुल निवेशकों में से 12 फीसदी अपने डीमैट खातों और म्यूचुअल परिसंपत्तियों का संचालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई भी लेन-देन करने से पहले म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए केवाईसी स्थिति की जांच करना अहम है।
होल्ड केवाईसी स्टेटस के मायने
इसका अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित या मान्य नहीं किया जा सकता है।
यह उन लोगों के ऊपर लागू होता है, जिन्होंने केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पते और पहचान प्रमाण के तौर पर पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों के अलावा दस्तावेज दिए हैं।
अगर, केवाईसी की स्थिति केवाईसी होल्ड या वैलिडेट है तो उनके मौजूदा निवेशों पर असर नहीं पड़ेगा। अगर, वे नई म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें फिर से केवाईसी से जुड़े दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं।
यदि ऐसे व्यक्ति केवाईसी वैध स्थिति चाहते हैं तो वे पैन और आधार जमा करके फिर से केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह उन्हें भविष्य में बिना किसी दस्तावेज के विभिन्न म्यूचुअल फंड हाउसों की योजनाओं में आसानी से निवेश करने में मदद करेगा।
केवाईसी होल्ड होने का अर्थ
प्रारंभिक केवाईसी के दौरान उपलब्ध कराए गए दस्तावेज आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज नहीं हैं तो केवाईसी होल्ड दिखेगा।
अमान्य दस्तावेजों में बैंक खाता विवरण, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि हैं। इन दस्तावेजों को दिए जाने के कारण केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होती।
हालांकि केवाईसी तब भी होल्ड सकती है, जब निवेशक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मान्य न हो। ‘लंबित’ केवाईसी स्थिति के कारण जरूरी दस्तावेज जमा होने तक सभी वित्तीय और कुछ गैर-वित्तीय लेन-देन पर रोक लगी रहेगी।
मतलब एसआईपी , ट्रांजैक्शन, रिडम्प्शन आदि प्रभावित होंगे। ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेशक को अपनी मौजूदा म्यूचुअल फंड योजनाओं में लेन-देन करने के लिए अपने वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर के सत्यापन करने होंगे।
इतना ही नहीं म्यूचुअल फंड निवेशकों को फिर से केवाईसी प्रक्रिया (पैन कार्ड और आधार जमा करना) से गुजरना चाहिए।
ऐसे जानें केवाईसी की स्थिति
1. किसी भी केआरए वेबसाइट पर जाएं। उदाहरण के लिए www.cvlkra.com पर जाएं। यहां अपनी केवाईसी स्थिति देख सकते हैं।
2. सीवीएलकेआरए वेबसाइट पर बने केवाईसी इन्क्वायरी टैब पर क्लिक करें।
3. नया वेबपेज खुलेगा। यहां पैन नंबर दर्ज कर कैप्चा भरें और सब्मिट पर क्लिक करें।
4. दर्ज पैन नंबर के आधार पर केवाईसी की स्थिति कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी। एक निवेशक की केवाईसी स्थिति तीन श्रेणियों में से कोई भी हो सकती है-वैध, निबंधित या लंबित।