अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर अमेरिका की एक अदालत ने भारी जुर्माना लगाया है।
न्यूयॉर्क की एक अदालत के जज ऑर्थर एन्गोरोन ने धोखाधड़ी केस में ट्रम्प और उनकी कंपनियों पर लगभग 355 मिलियन डॉलर यानी 29.46 हजार करोड़ रुपये के दंड भुगतान करने का आदेश दिया है।
अदालती आदेश में कहा गया है कि ट्रम्प को जुर्माने की उस राशि पर लाखों डॉलर का ब्याज भी देना होगा।
इसके अलावा अदालत ने डोनाल्ड ट्रम्प पर न्यूयॉर्क कॉरपोरेशन में किसी अधिकारी या निदेशक के रूप में कार्य करने पर भी रोक लगा दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि ट्रम्प राज्य में तीन साल के लिए दूसरी अन्य कानूनी संस्थाओं में भी कोई पद नहीं संभाल सकते हैं और साथ ही अपनी किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।