कोरबा : संविधान दिवस जागरूकता अभियान के तहत् विधिक जागरूकता शिविर का हो रहा आयोजन
कोरबा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार संविधान दिवस के अवसर संविधान स्थापना उत्सव 26 नवम्बर से 02 दिसम्बर तक मनाया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश डी एल कटकवार के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारियों के द्वारा महाविद्यालय एवं विद्यालयों में मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के संबंध में जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
इसी तारतम्य में 01 दिसम्बर को शासकीय हायर सेकेण्ड्री पी.डब्ल्यू.डी. रामपुर कोरबा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि विक्रम प्रताप चन्द्रा,
विशेष न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी.(पॉक्सो) कोरबा के द्वारा छात्र एवं छात्राओं को लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत् जानकारी प्रदान की गई। उनके द्वारा बताया गया है कि लैंगिक अपराध बहुत ही जघन्य अपराध के श्रेणी में आता है इसके अपराधी को आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।
कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा के द्वारा मोटर यान अधिनियम के तहत् जानकारी देते हुये बताया गया कि वर्तमान में मोटर से दुर्घटना में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हो रही है इसे देखते हुये शासन के द्वारा सख्त नियम बनाये गये है, पुराने नियमों में छोटे मोटे अर्थदण्ड का प्रावधान था ।
वर्तमान में बिना लायसेंस के वाहन चलाना, टू व्हीलर में दो अधिक सवारी बैठाने पर भी अर्थदण्ड का प्रावधान है। उन्हीं वाहन का उपयोग करना चाहिये जिसका आर.सी.बुक, वाहन का वैध बीमा हो।
यदि ये सब नहीं होने पर आपको यातायात या पुलिस के द्वारा वाहन संबंधी कागजात मांगे जाने पर नहीं होने की दशा में भारी-भरकम जुर्माना देना होगा। उक्त अवसर पर पी.डब्लयू के प्राचार्य लहरे एवं श्रीमती गणेशी सोनकर, व्याख्यता, प्रभारी राष्ट्रीय सेवा योजना मौजूद रहे।